Next-Generation GST Reforms: अब छोटी कारों, 350cc तक की मोटरसाइकिलों, बसों, ट्रकों और ऑटो पार्ट्स पर जीएसटी 28% से घटकर 18% हो गया है। बदलाव 22 सितंबर से लागू होंगे।
56वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग 2025 का पहला दिन खत्म हो गया। इस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम लोगों के लिए नया टैक्स ढांचा घोषित किया। इस फैसले से ऑटो सेक्टर में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार ने बताया कि छोटी कारों और 350 सीसी या उससे कम इंजन वाली मोटरसाइकिलों पर जीएसटी अब 28% की जगह 18% होगा।
Next-Generation GST Reforms: छोटी कारें और बाइक सस्ती
सरकार ने छोटी कारों और 350 सीसी तक की इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिलों पर जीएसटी घटाकर 28% से 18% कर दिया है। अब इन गाड़ियों को खरीदना पहले से ज्यादा किफायती होगा।
बसें, ट्रक और एम्बुलेंस पर भी राहत
सिर्फ छोटी गाड़ियां ही नहीं, बल्कि बसें, ट्रक और एम्बुलेंस पर भी जीएसटी घटाया गया है। अब इन सभी कमर्शियल वाहनों पर भी 18% जीएसटी लगेगा, जिससे इनकी कीमतों में कमी आएगी।
ऑटो पार्ट्स और तीन-पहिया वाहन भी सस्ते
ऑटो पार्ट्स चाहे किसी भी HS कोड के हों, उन पर अब समान रूप से 18% जीएसटी लागू होगा। इसके साथ ही तीन-पहिया वाहनों (ऑटो रिक्शा) पर भी टैक्स कम होकर 28% से 18% हो गया है।

लग्जरी गाड़ियों पर ज्यादा टैक्स बरकरार
मिड-साइज और बड़ी कारें, साथ ही 350 सीसी से ज्यादा इंजन वाली मोटरसाइकिलें अब भी लग्जरी आइटम की श्रेणी में रहेंगी। इन पर 40% जीएसटी लगाया जाएगा। इसी श्रेणी में हेलिकॉप्टर, हवाई जहाज, यॉट और स्पोर्ट्स बोट भी शामिल हैं।
कब से लागू होंगे ये बदलाव?
सरकार ने घोषणा की है कि नया टैक्स ढांचा 22 सितंबर 2025 से लागू होगा। यह समय त्योहारों से ठीक पहले का है, जब ऑटो सेक्टर में बिक्री बढ़ने की उम्मीद रहती है। इससे खरीदारों को फायदा होगा और इंडस्ट्री में भी नई जान आएगी।
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